26 नवंबर संविधान दिवस

  1. संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को मनाया जायेगा ‘संविधान दिवस’: प्रह्लाद जोशी
  2. Constitution Day Of India Why Constitution Day Is Celebrated On 26 November Know Its History And Importance
  3. Constitution Day Explained 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है
  4. National Law Day: 26 नवंबर को देश मनाएगा राष्ट्रीय कानून दिवस, डॉ. भीमराव अंबेडकर का इसमें है अहम योगदान
  5. संविधान दिवस (भारत)
  6. Constitution Day 2022: जानें 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है?
  7. Constitution Day 2021: Date, history, significance and messages


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संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को मनाया जायेगा ‘संविधान दिवस’: प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली: ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को बताया, ‘आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2021 को एक समारोह आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रपति कोविंद समारोह को संबोधित करेंगे.’ उन्होंने बताया कि इस समारोह को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संबोधित करेंगे. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विभिन्न निकायों और नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें. जोशी ने बताया कि इस समारोह को जनभागीदारी बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने दो पोर्टल तैयार किए हैं जिसमें से पहला ऑनलाइन माध्यम से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से संबंधित हैं और दूसरा ‘संसदीय लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता’ से संबंधित हैं. उन्होंने बताया कि इसमें हिस्सा लेने वालों को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा. अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमा...

Constitution Day Of India Why Constitution Day Is Celebrated On 26 November Know Its History And Importance

Constitution Day of India: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस ? जानें, इसका इतिहास और महत्व Constitution Day: 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस या संवत् दिवस मनाया जाता है. इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है. यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. Constitution Day of India : 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस (Constitution Day of India) या संवत् दिवस मनाया जाता है. इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है. यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है. इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. यह भी पढ़ें • संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज, राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि • ममता बनर्जी ने लोगों से की संविधान की रक्षा करने की अपील, अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि • "संविधान दिवस मनाना प्रधानमंत्री का संविधान के प्रति सम्मान दिखाने को आतुर होना है": कांग्रेस 26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 1950 से लागू हुआ. 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया. संविधान दिवस का महत्व डॉ. बी आर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, और न्यायविद थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है. उन्हें 29 अगस्त, 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किय...

Constitution Day Explained 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है

Constitution Day Of India In Hindi भारतमेंहरसाल 26 नवंबरकोसंविधानदिवसमनायाजाताहै।इसदिन, 1949 में, भारतकीसंविधानसभानेऔपचारिकरूपसेभारतकेसंविधानकोअपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 कोलागूहुआ।जबकि 26 नवंबरमेंसंविधानकोअपनायागयाथा, 26 जनवरीमेंलागूकियागयाथा, दोमहीनेकेबफरसमयमेंअंग्रेजीसेहिंदीमेंपूरीतरहसेपढ़नेऔरअनुवादकरनेकेलिएसमयलगा। 1949 में, संविधानकोअपनानेसेपहले, बीआरअम्बेडकरनेअपनेभाषणमेंकहाथाकिसविनयअवज्ञा, असहयोगऔरसत्याग्रहकेतरीकोंकोछोड़देनाचाहिए।दिलचस्पबातयहहैकिबीआरअम्बेडकरकोभारतगणराज्यकेसंस्थापकपिताकेरूपमेंभीजानाजाताहै। प्रश्न - 26 नवंबरकोभारतीयसंविधानदिवसकेरूपमेंक्योंमनायाजाताहै? उत्तर - 15 अगस्त 1947 मेंभारतकीआजादीकेबाद 26 नवंबर 1949 कोभारतकासंविधानअपनायागयाऔर 26 जनवरी 1950 मेंइसेलागूकियागयागया। 19 नवंबर 2015 मेंप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीने 26 नवंबरकोसंविधानदिवसमनानेकीघोषणाकीथी।जिसकेबादसेहरसाल 26 नवंबरकोसंविधानदिवसमनायाजाताहै। भारतसरकारद्वाराइसदिनको 19 नवंबर, 2015 कोसंविधानदिवसकेरूपमेंघोषितकियागयाथा।यहघोषणामुंबईमेंबीआरअंबेडकरकीस्टैच्यूऑफइक्वेलिटीस्मारककीआधारशिलारखनेकेदौरानहुई।वर्ष 2015 मेंअंबेडकरकी 125वींजयंतीभीमनाईगई।सरकारीअधिसूचनाकेअनुसारसंविधानदिवसभीअंबेडकरकोश्रद्धांजलिथी।जबकिसंविधानदिवससार्वजनिकअवकाशनहींहै, भारतसरकारकेविभिन्नविभागइसदिनकोमनातेहैं।इससेपहले, इसदिनकोराष्ट्रीयकानूनदिवसकेरूपमेंमनायाजाताथा।यह 1979 मेंसुप्रीमकोर्टबारएसोसिएशन, एकवकीलोंकेनिकायद्वाराएकप्रस्तावपारितकिएजानेकेबादथा। 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है? (Importance Of Constitution Day) भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह 26 जनवरी 1929 के सम...

National Law Day: 26 नवंबर को देश मनाएगा राष्ट्रीय कानून दिवस, डॉ. भीमराव अंबेडकर का इसमें है अहम योगदान

• • Special Hindi • National Law Day: 26 नवंबर को देश मनाएगा राष्ट्रीय कानून दिवस, डॉ. भीमराव अंबेडकर का इसमें है अहम योगदान National Law Day: 26 नवंबर को देश मनाएगा राष्ट्रीय कानून दिवस, डॉ. भीमराव अंबेडकर का इसमें है अहम योगदान साल 1949 में 26 नवंबर ही वो खास दिन था जिस दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था. National Law Day: भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा. क्योंकि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है. बता दें कि साल 1949 में 26 नवंबर ही वो खास दिन था जिस दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था. हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया लेकिन कानून के बनने के बाद ही कुछ एक्ट्स को लागू कर दिया गया था. Also Read: • • • 26 नवंबर के इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि संवैधानकि मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ाया जा सके. साल 2015 में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वें जयंती पर 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था. बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे. इस कारण संविधान निर्माण में उनके योगदान और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय कानून दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है, बता दें कि 26 नवंबर को ही संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सर हरीसिंह गौर की भी जयंती है. गौरतलब है कि किसी लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है, इसमें देश के निर्माण,सिद्धांत, महत्वकांक्षा, विधि, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकारी संस्थानों की शक्तियां, चुनाव इत्यादि का जिक्र ...

संविधान दिवस (भारत)

भारतीय संबिधान के प्रस्तावना ऑफिशियल नाँव संविधान दिवस अन्य नाँव राष्ट्रीय कानून दिवस मनावे वाला भारत महत्त्व भारत 1950 में एही दिने आपन संबिधान के अंगीकार कइलस मनावे के तरीका इस्कूलन में संबिधान संबंधी गतिबिधी, रन फॉर इक्वलिटी, बिसेस संसदीय सत्र सुरू 1950 समय केतना बेर सालाना पहिली बेर 2015 संबंधित बा भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 19 नवम्बर 2015 के 26 नवंबर के संविधान दिवस घोषित क दिहलस। भारत के प्रधानमंत्री जश्न संविधान दिवस सार्वजनिक छुट्टी ना ह। विदेश मंत्रालय सगरी विदेशी भारतीय स्कूलन के 26 नवंबर के संविधान दिवस के रूप में मनावे के निर्देश दिहलसि आ दूतावासन के निर्देश दिहलसि कि संविधान के ओह राष्ट्र के स्थानीय भाषा में अनुवाद कर के इंडोलॉजी के विभिन्न अकादमी, पुस्तकालय आ संकाय में बाँटल जावl। भारतीय संविधान के आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र लोग 70वां संविधान दिवस के मौका प आयोजित 'रन फॉर अम्बेडकर' रैली में भाग लिहल, • ↑ onelawstreet.com. Archived from . Retrieved 20 November 2015. • The Hindu. 11 October 2015 . Retrieved 20 November 2015. • (PDF). Supreme Court of India. Archived from (PDF) on 23 December 2015 . Retrieved 20 November 2015. • Amar Ujala. 26 November 2021 . Retrieved 26 November 2021. • India Today. 12 October 2015 . Retrieved 20 November 2015. • PTI (30 May 2015). The Economic Times . Retrieved 27 November 2015. • ↑ . Retrieved 27 November 2015. • The Indian Express. 30 May 2015 . Retrieved 27 November 2015. • Shishir Sinha (30 May 2015). Thehindubusinessline.com . Retrieved 27 November 2015. • Business Standard News. Press Trust of India. 11 ...

Constitution Day 2022: जानें 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है?

Constitution Day 2022: जानिए इस दिन के इतिहास, महत्व और यह कैसे मनाया जाता है के बारे में. संविधान दिवस आखिर 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? भारत के संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है. 26 नवंबर को ही क्यों 'संविधान दिवस' मनाया जाता है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का अपना ही महत्व है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था और यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था. इसलिए, यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है. संविधान निर्माताओं के योगदान को स्वीकार करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए , 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है. भारत का संविधान देश के हर नागरिक को आजाद भारत में रहने का समान अधिकार देता है. इसको तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे. भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे. वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं. भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है. इसके कई हिस्से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, आयरलैंड, सोवियत संघ, और जापान के संविधान से लिए गए हैं. इसमें देश के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है. साथ ही किस प्रकार विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इत्यादि का भी वर्णन हमारे संविधान में किया गया है. संविधान दिवस का इतिहास 19 नवंबर 2015 को स...

Constitution Day 2021: Date, history, significance and messages

Constitution Day 2021: हर साल 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है. आजाद भारत में 26 नवंबर का दिन बेहद ही खास है. यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था. पूरे देश में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था. संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था. क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस ? भारत के प्रत्येक नागरिकों के बीच संविधान के प्रति जागरूकता लाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर फैसला किया गया था. संविधान दिवस का उद्देश्य भारत में संविधान को तैयार करने में कुल दो साल 11 महीने और 18 दिन लगे. संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इसके निर्माता और देश के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देना है. संविधान दिवस का महत्व संविधान दिवस के अवसर पर हमें न केवल स्वतंत्र भारत का नागरिक होने की अहसास होता है बल्कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक मिलता है और साथ ही लिखित मूल कर्तव्यों से हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है. संविधान दिवस का इतिहास भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. इसके बाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म-दिवस के अवसर पर वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाये जाने की घोषणा की थी. तब से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. संविधान की जरूरत क्यों पड़ी ? अंग्रेजी हुकूमत का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारत को एक ऐसे कानून की ज...