Rte act 2011 in hindi pdf

  1. Right To Education Act 2009 हिंदी में
  2. Right to Information Act 2009 – शिक्षा का अधिकार PDF Hindi – InstaPDF
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Right To Education Act 2009 हिंदी में

शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 Right To Education Act (RTE) क्याहै? आपसभीकेमनमेंजिज्ञासातोहोगीहीकि Right To Education Act (RTE) क्याहैतोआइयेजानतेहैकि Right To Education Act (RTE) क्याहै? शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 और RTE कबलागुहुआ? Right To Education Act :- किसीभीदेशकीताकतऔरभविष्यउसदेशकेबच्चेहोतेहै।ऐसेमेंबच्चोकेबालपनमेंउनकाअच्छेसेशिक्षणमिलनाबहुतजरूरीहै, ताकिआगेआनेवालेसमयमेंदेशकेलिएअच्छेनागरिकबनसके।पहलेकेजमानेमेंशिक्षणकास्तरबिगड़चुकाथा।अमीरकेबच्चेहीअच्छीपढ़ाईकरपातेथेतोवहींदूसरीओरगरीबबच्चोकोपढ़ाईनहींहोपारहीथी।इससमस्याकेसमाधानकेलिएसरकारनेएकएक्टजारीकियाऔरइसएक्टकानामदिया RTE (Right To Education) Act. RTE Act, 2009 ( शिक्षाकाअधिकारअधिनियम,2009) :- RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009 Right To Education Act (RTE) भारतकीसंसदकाएकअधिनियमहैजिसे 4 अगस्त 2009 कोअधिनियमितकियागयाथा।बादमें 1 अप्रैल 2010 सेप्रभावीरूपसेलागूकियागया।जिसमेभारतीयसंविधानकेअनुच्छेद 21A केतहतभारतमें 6 से 14 वर्षकीआयुकेबच्चोंकेलिएमुफ्तऔरअनिवार्यशिक्षाकामहत्वपूर्णआधिकारदेताहै।शिक्षाकाअधिकारअधिनियमकोलागूकरनेवाला, औरहरएकबच्चेकोशिक्षाकाअधिकारदेनेवालाभारतदुनियाके 135 देशोंमेंशामिलहुआ। शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 सभीजातियोंकेबालकतथाबालिकाओंकोजो 6 से 14 वर्षकेहोउन्हेंनि:शुल्कऔरअनिवार्यशिक्षाकाअधिकारप्रदानकरताहै। शिक्षाकाअधिकारकानून :- वंचितसमूहऔरकमज़ोरवर्गकेबच्चोंकाप्रायवेटस्कूलोंकीप्रथमकक्षामेंनिःशुल्कप्रवेशकीव्यवस्था:- • निःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारअधिनियमकेअंतर्गतबनायेगयेनियमदिनांक- 26 मार्च 2011 सेलागू।नियमअंतर्गतवंचितसमूहएवंकमजोरवर्गकेबच्चोंकेलिएप्रायवेटस्कूलोंतथाकेन्द्रीयविद्यालयोंमेंप्रवेश...

Right to Information Act 2009 – शिक्षा का अधिकार PDF Hindi – InstaPDF

(शिक्षा का अधिकार) Right to Information Act 2009 हिन्दी PDF डाउनलोड करें इस लेख में नीचे दिए गए लिंक से। अगर आप Right to Information Act 2009 - शिक्षा का अधिकार हिन्दी पीडीएफ़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस लेख में हम आपको दे रहे हैं (शिक्षा का अधिकार) Right to Information Act 2009 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी और पीडीएफ़ का direct डाउनलोड लिंक। Right to Education Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूल में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन सब का प्रबंधन schools management committees द्वारा किया जाएगा। इस (RTE) कानून के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा अपना खुद का प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते है। शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 कानून पारित हुआ और 2010 में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई है। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई थी कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक-चौथाई EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act 2009 ) • भारत में शिक्षा का अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। • 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। • इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया। • इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ा...

Right To Education Act 2009 हिंदी में

शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 Right To Education Act (RTE) क्याहै? आपसभीकेमनमेंजिज्ञासातोहोगीहीकि Right To Education Act (RTE) क्याहैतोआइयेजानतेहैकि Right To Education Act (RTE) क्याहै? शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 और RTE कबलागुहुआ? Right To Education Act :- किसीभीदेशकीताकतऔरभविष्यउसदेशकेबच्चेहोतेहै।ऐसेमेंबच्चोकेबालपनमेंउनकाअच्छेसेशिक्षणमिलनाबहुतजरूरीहै, ताकिआगेआनेवालेसमयमेंदेशकेलिएअच्छेनागरिकबनसके।पहलेकेजमानेमेंशिक्षणकास्तरबिगड़चुकाथा।अमीरकेबच्चेहीअच्छीपढ़ाईकरपातेथेतोवहींदूसरीओरगरीबबच्चोकोपढ़ाईनहींहोपारहीथी।इससमस्याकेसमाधानकेलिएसरकारनेएकएक्टजारीकियाऔरइसएक्टकानामदिया RTE (Right To Education) Act. RTE Act, 2009 ( शिक्षाकाअधिकारअधिनियम,2009) :- RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009 Right To Education Act (RTE) भारतकीसंसदकाएकअधिनियमहैजिसे 4 अगस्त 2009 कोअधिनियमितकियागयाथा।बादमें 1 अप्रैल 2010 सेप्रभावीरूपसेलागूकियागया।जिसमेभारतीयसंविधानकेअनुच्छेद 21A केतहतभारतमें 6 से 14 वर्षकीआयुकेबच्चोंकेलिएमुफ्तऔरअनिवार्यशिक्षाकामहत्वपूर्णआधिकारदेताहै।शिक्षाकाअधिकारअधिनियमकोलागूकरनेवाला, औरहरएकबच्चेकोशिक्षाकाअधिकारदेनेवालाभारतदुनियाके 135 देशोंमेंशामिलहुआ। शिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 सभीजातियोंकेबालकतथाबालिकाओंकोजो 6 से 14 वर्षकेहोउन्हेंनि:शुल्कऔरअनिवार्यशिक्षाकाअधिकारप्रदानकरताहै। शिक्षाकाअधिकारकानून :- वंचितसमूहऔरकमज़ोरवर्गकेबच्चोंकाप्रायवेटस्कूलोंकीप्रथमकक्षामेंनिःशुल्कप्रवेशकीव्यवस्था:- • निःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारअधिनियमकेअंतर्गतबनायेगयेनियमदिनांक- 26 मार्च 2011 सेलागू।नियमअंतर्गतवंचितसमूहएवंकमजोरवर्गकेबच्चोंकेलिएप्रायवेटस्कूलोंतथाकेन्द्रीयविद्यालयोंमेंप्रवेश...

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