संविधान के भाग 23 24 25 में क्या है

  1. संविधान के भाग 23 24 25 में क्या है?
  2. Fundamental Rights और Directive Principles में क्या होता है अंतर, जानें
  3. Sanvidhan Kise Kahate Hain
  4. भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ नोट्स pdf
  5. संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या है?
  6. भारतीय संविधान के 25 भाग क्या हैं? What are the 25 parts of the Indian Constitution?


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संविधान के भाग 23 24 25 में क्या है?

सवाल: संविधान के भाग 23 24 25 में क्या है? भाग- 23 भारतीय संविधान के तहत इसमें अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आरक्षण है। भाग-24 भारतीय संविधान के तहत इसमें आपात उपबंध के बारे में विस्तार से बताया है। भाग-25 सविधान का 25 वां भाग 2011 के 97वे संविधान संशोधन से संबंधित है इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की है। इसमें सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बताया गया है तथा संविधान का एक नया भाग 9B जोड़ा गया है।

Fundamental Rights और Directive Principles में क्या होता है अंतर, जानें

भारतीय संविधान के तहत लोगों को Fundamental Rights और Directive Principles प्रदान किए गए हैं। इसके तहत लोगों को उनके मूल अधिकारों और एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए उनके कर्तव्यों के बार में बताया गया है। हालांकि, कुछ लोग इन दोनों के बीच अंतर को लेकर दुविधा में होते हैं। इस लेख के माध्यम से हम इन दोनों के बीच अंतर को समझेंगे। Fundamental Rights और Directive Principles दोनों ही भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे में यहां के नागरिकों के हाथ में अधिक शक्ति है। इस बीच संविधान की ओर से नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिससे वह भारत के किसी भी स्थान पर बिना किसी भेदभाव, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामानता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के साथ रह सके। वहीं, इसके अलावा राज्यों को इन सभी अधिकारों को पालन करने के साथ वहां के नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्यों का पालन कराने की भी जिम्मेदारी गई है। मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में कुछ प्रमुख अंतर हैं। हालांकि, कई लोग इन दोनों के बीच अंतर को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम इन दोनों के बीच अंतर को समझेंगे। क्या होते हैं Fundamental Rights मौलिक अधिकार किसी भी देश में रह रहे वहां के लोगों के हित के लिए होते हैं। ये व्यक्ति को नैतिक, बौद्धिक और अध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करते हैं। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के Bill of RIghts से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह अधिकार भाग-3 में लिखे गए हैं। इस भाग के तहत अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। क्या हैं मौलिक अधिकार -अनुच्छेद 14 से 18...

Sanvidhan Kise Kahate Hain

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • आज के आर्टिकल में हम भारतीय संविधान (Bhartiya Sanvidhan) के बारे में बात करेंगे इसके अंतर्गत संविधान किसे कहते है (Sanvidhan Kise Kahate Hain), संविधान का अर्थ (Sanvidhan Ka Arth) , संविधान की परिभाषा (Sanvidhan Ki Paribhasha), संविधान के प्रकार (Sanvidhan Ke Prakar), भारतीय संविधान की विशेषता (Bhartiya Sanvidhan Ki Visheshta) को पढ़ेंगे। संविधान क्या है – Sanvidhan Kya Hai नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसे संविधान कहते है। संविधान (Sanvidhan) किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान किसे कहते है – Sanvidhan Kise Kahate Hain संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है इसमें नियम कायदे कानून सरकार की शक्तियाँ अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा होता है उसे संविधान (Constitution) कहते है। संविधान का अर्थ – Sanvidhan Ka Arth संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ’सम’ और ’विधान’। सम का अर्थ है – बराबर तथा विधान का अर्थ है- नियम-कानून अर्थात् वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो, संविधान (Sanvidhan) कहलाता है। संविधान को अंग्रेजी में Constitution कहते हैं जो लैटिन भाषा के Constiture से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है – ’शासन करने वाला सिद्धान्त’। संविधान की परिभाषाएं – Sanvidhan Ki Paribhasha लास्की के अनुसार, ’’नियमों का वह भाग जो निर्धारित करता है कि नियम कैसे बनाये जाते हैं, कैसे बदले ...

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ नोट्स pdf

भारतीय संविधान के भाग भाग - 1. संघ व राज्य क्षेत्र भाग -2. नागरिकता भाग -3. मूल अधिकार भाग -4. राज्य नीति निर्देशक तत्व, 4(क) मूल कर्त्तव्य भाग -5. संघ भाग -6. राज्य भाग -7. निरसित भाग -8. संघ राज्य क्षेत्र भाग -9. पंचायत, 9(क) नगर पालिकाएं भाग -10. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग -11. संघ व राज्यों के मध्य सम्बन्ध भाग -12. वित्त व सम्पत्ति भाग -13. भारत का आन्तरिक व्यापार भाग -14. संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, 14(क) अभिकरण भाग -15. निर्वाचन भाग -16. विशेष वर्ग़ों के उपबन्ध भाग -17. राजभाषा भाग -18. आपात उपबन्ध भाग -19. प्रकीर्ण भाग -20. संशोधन भाग -21. अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबन्ध भाग -22. संक्षिप्त नाम, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ प्रथम अनुसूची - इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (29 राज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट - संविधान के 69वें संशोधन - 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दूसरी अनुसूची - इसमें भारतीय राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के संभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची- इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ (Oath) का उल्लेख है। चौथी अनुसूची- इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची- इसमें व...

संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या है?

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मानव के दुएर्याफार और बलातश्रम का प्रतिषेध |भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 | Article 23 of Indian Constitution in Hindi | Article 23 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 | Prohibition of traffic in human beings and forced labour ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की – Table of Contents Show • • • • • • • [ Indian Constitution Article 23 in Hindi ] – मानव के दुएर्याफार और बलातश्रम का प्रतिषेध– (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । (2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहींकरेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहींकरेगा । भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 [ Indian Constitution Article 23 in English ] – “Prohibition of traffic in human beings and forced labour”– ( 1 ) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. ( 2 ) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान Pdf...

भारतीय संविधान के 25 भाग क्या हैं? What are the 25 parts of the Indian Constitution?

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