महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है

  1. मनरेगा योजना क्या है पूरी जानकारी » Job Card List
  2. नरेगा/मनरेगा क्या है? NREGA/MGNREGA के बारे में जानिये
  3. महात्मा गांधी मनरेगा
  4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(NAREGA) क्या है?एवं श्रमिकों के अधिकार क्या है? Job Card कैसे बनवाये?अब NAREGA में राजस्थान में मिलेगा 125 दिन का रोजगार
  5. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)
  6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम


Download: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है
Size: 33.60 MB

मनरेगा योजना क्या है पूरी जानकारी » Job Card List

4.1/5 - (9 votes) मनरेगा योजना mgnrega yojana : यहाँ हम जानेंगे कि मनरेगा योजना क्या है ? इसके उद्देश्य एवं लाभ क्या क्या है ? देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इसी योजना में से एक है मनरेगा योजना। देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित ये योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। लेकिन अधिकांश लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते है। इसलिए यहाँ हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे है। मनरेगा का लाभ कैसे उठाएं ? मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) क्या है ? MGNREGA का फुल फॉर्म होता है – The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. इसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते है। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान सभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलोंमें शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के सञ्चालन के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए आबंटित किये थे। देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे है। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सका है। मनरेगा योजना का उद्देश्य • मनर...

नरेगा/मनरेगा क्या है? NREGA/MGNREGA के बारे में जानिये

नरेगा ( NREGA) का पूरा नाम National Rural Employment Guarantee Act है। नरेगा का हिंदी में पूरा नाम राष्ट्रीय नरेगा ( NREGA) से MGNREGA रख दिया गया है। यह नाम 2 – अक्टूबर 2009 में बदला गया था। जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण जनसख्यां रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रही है, केंद्र सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह मनरेगा योजना के माध्यम से ही सम्भव हो पाया है। मनरेगा (MGNREGA) का पूरा नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है। इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (NREGA) नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा (NREGA) योजना की शुरुआत नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गाँव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था| बाद में इसे 1 अप्रेल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मनरेगा नाम परिवर्तन 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया। MGNREGA का उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगो को गाँव में ही रोजगार प्रदान करना और उनकी कार्यशक्ति को बढ़ाना है। जिससे कि गाँव में रहने वाले लोग शहर में न जाकर गाँव में ही रोजगार प्राप्त कर सके। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्...

महात्मा गांधी मनरेगा

This website is brought to you by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India. While surfing through this site you will come across directories and links to Government and Private Organizations. The contents of these sites are not to be construed as a responsibility of or an endorsement by the Authority and are owned by the respective organizations which may be contacted for any further information or suggestion. The material of this website has to be reproduced accurately and not to be used in a derogatory manner or in a misleading context. Wherever the material is being published or issued to others, the source must be prominently acknowledged. However, the permission to reproduce this material shall not extend to any material, which is identified as being copyright of a third party. Authorization to reproduce such material must be obtained from the departments/copyright holders concerned. Extracts of the information in the website may be reviewed, reproduced or translated for research or private study but not for sale or for use in conjunction with commercial purposes. Any use of information in the website should be accompanied by an acknowledgement of MoRD as the source, citing the uniform resource locator (URL) of the article/page. Reproduction or translation of substantial portions of the website, or any use other than for educational or other non-commercial purposes, requires explicit, prior authorization in writing. Applications and enquiries shou...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(NAREGA) क्या है?एवं श्रमिकों के अधिकार क्या है? Job Card कैसे बनवाये?अब NAREGA में राजस्थान में मिलेगा 125 दिन का रोजगार

यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005)के अंतर्गत संचालित है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के कुशल/ अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें प्रति पात्र परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी से दिया जाता है। इस योजना में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी मिलती है। एवं ग्राम सभा द्वारा स्थाई एवं उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विकास योजना बनाई जाती है। एवं उन योजनाओं के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करवाया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन,प्रबंधन, कृषि और आजीविका संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। एवं क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधनों का विकास किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक समावेश को बनाए रखने के साथ-साथ गरीब ग्रामीण को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है। एवं जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना है। नरेगा योजना में श्रमिकों के अधिकार क्या है? • ग्रामीण परिवारों का जॉब कार्ड पाने का अधिकार। • एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार की गारंटी का अधिकार। • काम के आवेदन के पश्चात दिनांकित रशीद पाने का अधिकार। • काम मांगने के 15 दिन के भीतर काम पाने का अधिकार। • काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार। • टास्क पूरा करने पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार। • कार्य स्तर पर श्रमिकों को छाया, पानी, दवाइयां जैसी सुविधाएं पाने का अधिकार। • 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार य...

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मनरेगा के बारे में नवीनतम अपडेट - केंद्र सरकार ने 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) योजना के लिए 72000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मनरेगा 2022 के बारे में त्वरित तथ्य : मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुई ? 2 फरवरी 2006 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था मनरेगा को पहले क्या कहा जाता था ? इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था क्या मनरेगा और मनरेगा एक ही हैं ? मनरेगा एक योजना है जो मनरेगा (अधिनियम) पर आधारित है मनरेगा योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या ? 11 फरवरी 2021 तक;708 जिले शामिल हैं मनरेगा के तहत प्रमुख हितधारक • वेतन चाहने वाले • ग्राम सभा (जीएस) • त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) • प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी • जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) • राज्य सरकार • ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) • नागरिक समाज • अन्य हितधारक (लाइन विभागों, अभिसरण विभागों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में) मनरेगा जॉब कार्ड क्या है ? यह एक दस्तावेज है जो एक श्रमिक को मनरेगा योजना के तहत काम का हकदार बनाता है महात्मा गांधी नरेगा का जनादेश कम से कम 100 दिनों के काम का प्रावधान जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है मनरेगा आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx मनरेगा और श्रमिक संकट - COVID महामारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 मार्च, 2020 को मनरेगा के तहत श्रमिकों को रुपये की बढ़...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे2 oct 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। मनरेगा को “वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं”। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां बनाना (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुएं)। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल संचयन, सूखा राहत, और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। लाभार्थी: ग्रामीण अकुशल व्यस्क लाभ: क वित्तीय वर्ष के भीतर 100 दिन गारंटीकृत भुगतान कार्य